CAB का फुल फॉर्म क्या है?

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CAB का फुल फॉर् Definition: CAB: Citizenship Amendment Bill

CAB का फुल फॉर् Description:
CAB का full form Citizenship Amendment Bill है। हिंदी में सीएबी का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन विधेयक है।नागरिकता (संशोधन) विधेयक या CAB, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, इसे बुधवार 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। नागरिकता (संशोधन) विधेयक अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिए जाएगा। लगभग 125 सांसदों ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक के पक्ष में और 99 के खिलाफ मतदान किया। राज्यसभा में मतदान से पहले नागरिकता (संशोधन) विधेयक कानून पर छह घंटे की चर्चा हुई।। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सांसदों को भारतीय नागरिकता विधेयक पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय आवंटित किया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अलावा, CAB को JD (U), SAD, AIADMK, BJD, TDP और YSR- कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। शिवसेना ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नागरिकता बिल सोमवार 9 दिसंबर 2019 को 80 के मुकाबले 311 वोटों के साथ लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। मुसलमानों के विरोध से बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्य देशों के मुसलमानों को मौजूदा नियमों के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 566 मुसलमानों को नागरिकता दी गई है।
नागरिकता (संशोधन) विधेयकहिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों की नागरिकता प्रदान करता है – जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर थे। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पड़ोसी देशों से अवैध प्रवास की कार्यवाही से बचाना है। इन 6 धर्मों में से किसी से जुड़े लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 11 साल तक भारत में रहना आवश्यक था, जिसे अब घटाकर 5 साल कर दिया गया है। भारतीय नागरिकता, वर्तमान कानून के तहत, या तो भारत में पैदा होने वालों को दी जाती है या यदि वे भारत में न्यूनतम 11 वर्षों तक निवास करते हैं।
नागरिकता (संशोधन) विधेयक संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। साथ ही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित इनर लिमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। यह लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है।

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Posted on 01 Oct 2024, this text provides information on General in General Full Forms related to General Full Forms . Please note that while accuracy is prioritized, the data presented might not be entirely correct or up-to-date. This information is offered for general knowledge and informational purposes only, and should not be considered as a substitute for professional advice.

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