शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में लाइसेंसी हथियार रखने की संख्या सीमित करने के साथ ही अवैध तरीके से शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक रखने, बनाने और बेचने वालों के लिए ताउम्र कैद की सजा का प्रावधान है।सदन में लगभग तीन घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विभिन्न सांसदों से मिले सुझावों के बाद विधेयक में एक व्यक्ति के लिए तीन हथियार की जगह दो हथियार रखने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। संशोधनों के जरिए प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद रखने, बनाने, बेचने और मरम्मत करने की अवस्था में ताउम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें उम्रकैद की सजा तो होती थी, लेकिन उसमें अमूमन 14 साल कैद की सजा का ही प्रावधान था। नए कानून में न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 14 साल कैद कर दिया गया है।
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