MLA का full form Member of the 40819">legislative assembly (मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली) है जो किसी देश के प्रशासन और राजनीति क्षेत्र से संबंधित है।
Member of the 40819">legislative assembly एक प्रतिनिधि होता है जो भारत सरकार प्रणाली में राज्य सरकार की विधायिका के लिए एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है।
किसी विशेष राज्य का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र उस विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव करता है, जो राज्य के Member of the legislative assembly बन जाता है और अपने विशेष क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए MLA नियुक्त करते हैं। भारतीय संविधान की लोकसभा में प्रत्येक सांसद या संसद सदस्य के लिए विधान सभा के चार से नौ सदस्य हो सकते हैं जिनकी अपनी भूमिका के अनुसार विभिन्न जिम्मेदारियाँ होती हैं।
भारत में प्रत्येक राज्य में लोकसभा में अपने संबंधित सांसद के लिए चार से नौ MLA हो सकते हैं। प्रत्येक MLA को विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए कुछ eligibility की आवश्यकता होती है जैसे –
किसी राज्य के अलग-अलग विधानसभा के विधायकों का का अलग अलग हो सकता है।
कुछ विधायकों के पास कभी-कभी एक से अधिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं जैसे कि एक MLA एक कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री भी हो सकता है। मुख्य रूप से ये विधान सभा के सदस्य हैं –
• MLA अपने लोगों और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार हैं और फिर उन्हें राज्य सरकार के पास ले जाते हैं।
• Member of the legislative assembly राज्य सरकार के सामने अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय जाल के मुद्दों को उठाने के लिए जिम्मेदार होता है।
• MLA को अपने जिले के सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न विधायी साधनों का उपयोग करना चाहिए।
• विधान सभा के सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास अपने स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) कोष की पूरी मदद से करना चाहिए।
विधान सभा के सदस्य को MLA कहा जाता है जो राज्य सरकार में स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मतदान करके किसी जिले या निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है। हर जिले में कम से कम चार या नौ MLA हैं।
Member of the 40819">legislative assembly बनने के लिए उम्मीदवार को किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। MLA उम्मीदवार एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में MLA चुनाव में भाग ले सकता है।
Member of the legislative assembly या किसी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि है । MLA को चुनावों द्वारा चुना जाता है, जहां नागरिक अपने पसंदीदा सदस्य को वोट देते हैं, जो भारतीय सरकार की सरकार में राज्य सरकार की विधायिका के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लोग मतदान करके एक MLA या प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो बाद में Member of the legislative assembly बन जाता है।
भारत में MLA बनने के लिए उम्मीदवार को किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, तब भी वह MLA मतदान की प्रतियोगिता का हिस्सा हो सकता है।
भारत में Member of the legislative assembly बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के और भारत के नागरिक की आवश्यकता है। MLA उम्मीदवार को अपने संबंधित भारतीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। इसके अलावा भारत में Member of the legislative assembly बनने के लिए किसी को दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए।
भारत में विधान सभा के सदस्य का प्रति माह वेतन 20000 से 2, 50000 होता है। ।
भारत में Member of the 40819">legislative assembly बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
भारत में MLA के लिए सबसे अधिक वेतन तेलंगाना और दिल्ली राज्य में है, जो भारत में 250000 और सबसे कम MLA वेतन त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में है जो प्रति माह 20000 है।
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